केरल उच्‍च न्‍यायालय ने कथित कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड-सी.एम.आर.एल. रिश्वत मामले में प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने उस याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें प्रारंभिक जांच के बजाय सीधे एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग की गई थी। मामले में अदालत के विस्तृत फैसले का इंतजार है।

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि सी.एम.आर.एल. ने आईटी कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर 2 करोड़ 78 लाख रुपये का कथित तौर पर फर्जी भुगतान उस कंपनी को किया, जिसका पहले विजयन की बेटी वीणा टी के पास स्वामित्व था।

वहीं, सी.पी.आई.-एम ने कहा है कि वह इस मामले में कानूनी और राजनीतिक, दोनों स्तर मुद्दें को उठाएगी।

उधर, भाजपा ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए श्री पिनराई विजयन से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है।