सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और शराब के नशे में अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में प्राथमिक शाला पड़वारी के प्रधान पाठक सूरज बहादुर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले में कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओड़गी विकासखंड के प्राथमिक शाला पड़वारी में पदस्थ प्रधान पाठक सूरज बहादुर सिंह के खिलाफ एमबीयू सत्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, शराब के नशे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायत सामने आई थी।

मामले की प्रारंभिक जांच में संबंधित कृत्य प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद विभाग ने कार्रवाई की।

विभाग ने उक्त कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9 के तहत प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि के दौरान सूरज बहादुर सिंह का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, प्रेमनगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद संबंधित प्रधान पाठक के विरुद्ध आगे की विभागीय प्रक्रिया नियमानुसार संचालित की जाएगी।