इंदौर। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने शनिवार को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एक कनिष्ठ यंत्री (जेई) को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सोलर पैनल लगाने से जुड़ी फाइल आगे बढ़ाने के एवज में 80 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। लोकायुक्त टीम ने आरोपी को 40 हजार रुपये की पहली किस्त लेते हुए पकड़ लिया।

लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता शिवप्रकाश बसवाल, निवासी परदेशीपुरा/कुलकर्णी नगर, इंदौर ने 17 जुलाई 2026 को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि अंबे नगर स्थित जीआर-7 होटल की इमारत पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसके लिए बिजली कंपनी कार्यालय में जरूरी फाइल लंबित थी। आरोप है कि एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सुखलिया जोन में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री नमेश कुमार भोंडेकर ने फाइल आगे बढ़ाने और प्रक्रिया पूरी कराने के बदले 80 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

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शिकायत सत्यापन के बाद लोकायुक्त ने बिछाया जाल

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले का सत्यापन कराया। जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के निर्देशन में ट्रैप की योजना बनाई गई। निरीक्षक सचिन पटेरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने शनिवार को सुखलिया जोन स्थित बिजली कंपनी कार्यालय में कार्रवाई की।

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कार्यालय में ही रिश्वत लेते पकड़ा गया जेई
तय योजना के अनुसार शनिवार काे शिकायतकर्ता रिश्वत की रकम लेकर आरोपी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने आरोपी कनिष्ठ यंत्री नमेश कुमार भोंडेकर को 40 हजार रुपये की पहली किस्त दी, पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद टीम ने रिश्वत की राशि जब्त कर ली और आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी है। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, रिश्वत मांगने और लेने से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। जांच में यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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