Promotion News/मध्य प्रदेश के करीब 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के लगभग दो महीने बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति के दौरान कंप्यूटर दक्षता प्रमाणपत्र परीक्षा (CPCT) का स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने से छूट दी जाएगी। हालांकि, कंप्यूटर दक्षता और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा।

नई व्यवस्था के तहत आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा। इसके लिए दो साल की परीक्षण अवधि निर्धारित की गई है। पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को इस दौरान CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र भी हासिल करना होगा।

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य पदोन्नति की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करना और पात्र कर्मचारियों को उच्च पद पर काम करने का अवसर देना है।

आदेश के अनुसार, पदोन्नति के बाद कर्मचारियों को निर्धारित कंप्यूटर योग्यता पूरी करने के लिए अधिकतम पांच साल तक का समय मिल सकेगा। शुरुआती दो साल की परीक्षण अवधि में आवश्यक योग्यता हासिल करना जरूरी होगा। यदि कर्मचारी इस अवधि में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनकी परीक्षण अवधि अधिकतम तीन साल तक बढ़ाई जा सकेगी।

इस तरह कर्मचारियों को कंप्यूटर संबंधी आवश्यक योग्यता पूरी करने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेगा। हालांकि, यह राहत निर्धारित समयसीमा और आदेश में तय शर्तों के अधीन होगी।

पदोन्नति के बाद कंप्यूटर योग्यता हासिल करना कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रहेगा। यदि कोई कर्मचारी कुल पांच साल की निर्धारित अवधि में भी आवश्यक योग्यता पूरी नहीं कर पाता है, तो उसे सहायक ग्रेड-3 के पद से वापस उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर भेज दिया जाएगा।

इसलिए पदोन्नति मिलने के बाद भी कर्मचारियों को CPCT परीक्षा और कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र से जुड़ी शर्तों को समय पर पूरा करना होगा।

45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को भी राहत

सरकार ने 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान किया है। पदोन्नति की निर्धारित तिथि तक 45 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए CPCT स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने से छूट मिलेगी।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कंप्यूटर दक्षता की शर्त पूरी तरह समाप्त हो गई है। संबंधित कर्मचारियों को आदेश में निर्धारित कंप्यूटर दक्षता संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

सीधी भर्ती में लागू नहीं होगी छूट

GAD ने स्पष्ट किया है कि CPCT स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने से छूट का लाभ केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में मिलेगा। सीधी भर्ती या नियुक्ति के अन्य माध्यमों में यह छूट लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में संबंधित पद के लिए निर्धारित CPCT और कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र संबंधी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।