बिलासपुर… सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने वाहनों में नियम विरुद्ध अतिरिक्त लोहे के एंगल लगाने के मामले में दो पिकअप वाहनों पर कार्रवाई की है। दोनों वाहनों में डीजे लोड करने के लिए दाएं-बाएं और ऊपर की ओर लोहे के एंगल लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक इस तरह का अतिरिक्त ढांचा सड़क पर दूसरे वाहनों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए वाहनों में अनधिकृत रूप से अतिरिक्त एंगल और अन्य ढांचे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा राजेश जोशी के मार्गदर्शन में बिल्हा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान दो वाहनों को जांच के लिए रोका।

हाईवे रोड पर रोहित साहू के माजदा सीजी 10 एएफ 5072 की जांच में डीजे लोड करने के लिए वाहन के दोनों तरफ और ऊपर लोहे के एंगल लगे मिले। इसी तरह मेन रोड पर चैनदास मानिकपुरी के माजदा सीजी 10 सीई 3303 में भी इसी तरह का अतिरिक्त लोहे का ढांचा पाया गया।

पुलिस ने दोनों वाहनों को मोटरयान अधिनियम की धारा 130(3)/177 और 194(1)(ए) के उल्लंघन में पाया। मौके पर पंचनामा तैयार करने के बाद दोनों पिकअप वाहनों को धारा 207 मोटरयान अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया।

मामले में रोहित साहू, निवासी खरकेना थाना हिर्री और चैनदास मानिकपुरी, निवासी बिल्हा के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा को प्रभावित करने वाले ऐसे अनधिकृत बदलावों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, प्रधान आरक्षक अनिल बंजारे, आरक्षक अर्जुन जांगड़े और आरक्षक संतोष मरकाम की विशेष भूमिका रही।