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Credit Card New Rules 2026: क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर! इनकम टैक्स विभाग बदलने जा रहा है नियम, जानें क्या होंगे बदलाव

Credit Card New Rules 2026/अगर आप भी शॉपिंग, ट्रैवल या बिल पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में ‘ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026’ जारी किए हैं। यदि इन नियमों को अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगे और दशकों पुराने ‘इनकम टैक्स रूल्स 1962’ की जगह ले लेंगे।

इन नए नियमों में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, टैक्स रिपोर्टिंग और एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए कार्ड बेनिफिट्स को लेकर कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। आइए जानते हैं इनका आप पर क्या असर पड़ेगा।

1. बड़े ट्रांजैक्शन पर रहेगी पैनी नजर (SFT Reporting)

नए नियमों के तहत, भारी-भरकम क्रेडिट कार्ड बिलों के भुगतान की जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग तक पहुंचेगी।

  • कैश पेमेंट: अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपये या उससे अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल नकद (Cash) जमा करता है, तो बैंक इसकी रिपोर्ट विभाग को देगा।

  • अन्य माध्यम: यदि चेक, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल माध्यमों से साल भर में 10 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जाता है, तो इसकी जानकारी Statement of Financial Transaction (SFT) के जरिए रिपोर्ट की जाएगी।

2. एड्रेस प्रूफ के तौर पर चलेगा कार्ड स्टेटमेंट

क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर भी है। अब पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने या अन्य सरकारी कार्यों के लिए क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को पते के प्रमाण (Address Proof) के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। शर्त बस इतनी है कि वह स्टेटमेंट 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

3. क्रेडिट कार्ड से भर सकेंगे इनकम टैक्स

अभी तक टैक्स पेमेंट के लिए ज्यादातर लोग नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, अब क्रेडिट कार्ड को भी टैक्स भुगतान के लिए एक वैध ‘इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑप्शन’ के रूप में शामिल किया गया है। इससे टैक्सपेयर्स को भुगतान में अधिक लचीलापन मिलेगा।

4. ऑफिस से मिले क्रेडिट कार्ड पर टैक्स का गणित

अगर आपकी कंपनी (Employer) आपको क्रेडिट कार्ड देती है या आपके निजी कार्ड के खर्चों को रीइम्बर्स करती है, तो सावधान रहें:

  • यदि खर्च निजी (Personal) है, तो उसे आपकी आय का हिस्सा (Perquisite) मानकर उस पर टैक्स लगाया जाएगा।

  • यदि खर्च पूरी तरह ऑफिशियल (Official) काम के लिए है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, इसके लिए कंपनी को खर्च की तारीख, उद्देश्य और एक प्रमाण पत्र (Certificate) तैयार रखना होगा। इसमें कार्ड की सालाना फीस भी शामिल होगी।

5. बिना PAN नहीं मिलेगा क्रेडिट कार्ड

नए ड्राफ्ट रूल्स में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है कि किसी भी बैंक या संस्था से नया क्रेडिट कार्ड लेने के लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) देना अनिवार्य होगा। इससे हर ट्रांजैक्शन को टैक्स सिस्टम के साथ जोड़ना आसान हो जाएगा।

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