CG News।रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने मुख्यालय और अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों में मस्टर रोल, दैनिक वेतनभोगी और कलेक्टर दर पर होने वाली नई नियुक्तियों को लेकर सख्त आदेश जारी किया है।

मिली जानकारी मुताबिक शासन ने साफ कर दिया है कि, 1 अप्रैल 2026 के बाद से इन श्रेणियों में किसी भी नए श्रमिक या कर्मचारी की नियुक्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

Cg news।इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य बिना स्वीकृत सेटअप और बजट प्रावधान के होने वाली अनधिकृत नियुक्तियों को रोकना और राज्य के बजट पर पड़ने वाले अनावश्यक वित्तीय बोझ को समाप्त करना है।

नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन को हुई वित्तीय क्षति की वसूली संबंधित अधिकारी से नंवबर को जारी आदेश में कहा गया है कि, बिना स्वीकृत सेटअप और बजट आवंटन के मस्टर रोल या दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को रखना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

मिली जानकारी मुताबिक छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के तहत सक्षम अधिकारी की पूर्व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बिना किसी श्रमिक को काम पर रखना अनधिकृत अतिरिक्त दायित्व माना जाएगा। आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2008 के परिपत्र की याद दिलाते हुए कहा गया है कि, दैनिक वेतनभोगी, या कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियों पर पहले से ही रोक लागू है।

शासन ने चेतावनी दी है कि, यदि 1 अप्रैल 2026 के बाद किसी भी कार्यालय में नियम खिलाफ कोई नियुक्ति पाई जाती है, तो उसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।

नियम के खिलाफ नियुक्ति करने वाले अधिकारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना जाएगा। संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।