बिलासपुर—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कलेक्टर निगम प्रशासन समेत सभी निकाय प्रमुखों के नाम आम जनता के लिए नया फरमान जारी किया है । शासन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान किया है। सर्कुलर के अनुसार आम जनता अब सम्पत्ति  कर 30 अप्रैल 2025 तक जमा कर सकती है। राज्य शासन ने इस आशय का सर्कुलर प्रदेश के सभी कलेक्टर, नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं समेत नगर पंचायतों के नगर पालिका  प्रमुखों को जारी किया है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र जारी कर कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्तिकर और विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 निर्धारित किया था. इस वर्ष भी संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन में आचार संहिता लागू था। इसके चल ते कार्यों में निकायों के अधिकारी-कर्मचारी संलग्न रहे। फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित हुई है।
विभाग ने राजस्व संग्रहण के कार्यों के प्रभावित होने के मद्देनजर  2024-25 के संपत्ति कर और  विवरणी जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 किया है। शासन से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि निकाय कर्मचारी घर-घर पहुंचकर संपत्ति कर संग्रहण करें। नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित भी करें।

 

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