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निर्वाचन आयोग ने कहा…इस तारीख तक जमा करें समस्त दस्तावेज..निर्धारित समय के बाद नहीं किया जाएगा भुगतान

विधानसभा,लोकसभा चुनाव में शामिल वाहनों का किराया भुगतान

बिलासपुर— वाहन मालिकों को शासन ने आदेश दिया है कि चुनाव के दौरान संचालित गाड़ियों का किराया भुगतान का फैसला किया गया है। शासन ने सभी वाहन मालिकों को निर्देश दिया है कि विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन में अधिग्रहित वाहनों का किराया भुगतान 25 अप्रैल तक किया जाएगा। अंतिम तारीख तक सभी वाहन मालिकों को जरूरी कागजात जिला निर्वाचन कार्यालय लेखा सामने के सामने पेश करना होगा। 
जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव के दौरान अधिग्रहित किए वाहनों का किराया भुगतान देने का फैसला किया है। निर्वाचन आयोग ने सभी वाहन मालिकों को निर्धारित तारीख के भीतर कागजात पेश करना होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा निर्वाचन 2024 में वाहन मालिकों से चुनाव में वाहनों का सहयोग लिया। चुनाव आयोग ने कहा कि वाहनों का किराया का भुगतान किया जाना है।
जिला उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने जानकारी दिया कि विधानसभा 2023, लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसे वाहन मालिकों को जिनको वाहन का किराया भुगतान नहीं हुआ है। 25 अप्रैल तक जिला निर्वाचन कार्यालय लेखा शाखा  में अपने वाहन की आर.सी. और  बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करना होगा। दस्तावेज पेश करने के साथ  कार्यालयीन समय में वाहन किराया का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिये गये समय अवधि के बाद वाहन किराया की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी संबंधित वाहन मालिक की होगी।
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