रायपुर। किसी खास दुकान से निजी प्रकाशकों की पुस्तक, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी खरीदने  को लेकर प्राइवेट स्कूलों पर शासन की ओर से कड़ाई की जा रही है। इस सिलसिले में प्रमुख सचिव विकासशील ने सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले में निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार  आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मुख्य सचिव विकासशील ने पत्र में लिखा है कि शासन को जानकारी मिल रही है कि प्राइवेट स्कूलों की ओर से एनसीईआरटी की पुस्तक के स्थान पर निजी प्रकाशकों की पुस्तक खरीदने के लिए विद्यार्थियों एवं पालकों को बाध्य किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि  प्राइवेट स्कूल, जहां सीजी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कर अध्यापन कराया जाता है, वहां पहली से दसवीं तक पाठ्य पुस्तक एससीईआरटी की छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से प्रकाशित पुस्तक विद्यार्थियों को निशुल्क दी जाती है। इसलिए इन विद्यालयों में विद्यार्थियों  /पलकों को किसी अन्य प्रकाशको की पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य ना किया जाए। इसी तरह सीबीएसई से संबंंद्धता प्राप्त स्कूलों में एनसीईआरटी की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन कराया जाता है। पालकों से अक्सर यह शिकायत प्राप्त होती है कि प्राइवेट स्कूलों  की ओर से उन्हें दुकान विशेष से निजी प्रकाशकों की पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है।

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इस सिलसिले में कहा गया है कि कक्षा पहली से आठवीं तक निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। यह सभी विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से लागू किया गया है। इसलिए कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी की ओर से प्रकाशित पुस्तक लागू करवाएं। ताकि पालकों पर निजी पुस्तकों का अतिरिक्त  बोझ ना पड़े।

इसी तरह कक्षा नवमी से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए किसी दुकान विशेष से निजी प्रकाशकों की पुस्तक खरीदने  के लिए बाध्य नहीं किया जाना सुरक्षित करें। यूनिफॉर्म और स्टेशनरी किसी दुकान विशेष से खरीदने पालकों को बाध्य ना किया जाए यह भी सुनिश्चित किया जाए। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर शिकायत के निपटारे के लिए एक पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए। इन निर्देशों का कलाई कड़ाई से पालन नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।।

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