CG News/बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों के क्रियान्वयन में सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। एक कर्मचारी की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द होने के महीनों बाद भी उसे नौकरी पर बहाल न करने के मामले में अदालत ने जिम्मेदार अफसरों को अंतिम चेतावनी दी है।

जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि 21 जुलाई 2026 तक आदेश का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

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यह मामला याचिकाकर्ता सूरज देव कुमार कुशवाहा से जुड़ा है, जिनकी सेवा समाप्ति के आदेश को हाई कोर्ट ने बहुत पहले ही अवैध करार दे दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता एएस राजपूत ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस बेंच ने 20 मार्च 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सूरज देव की बर्खास्तगी के आदेश (14 अगस्त 2024 और 20 अगस्त 2024) को निरस्त कर दिया था।

CG News/नियमानुसार, कोर्ट के इस आदेश के बाद कर्मचारी की तत्काल सेवा में बहाली होनी चाहिए थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया।

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प्रशासन की इस टालमटोल वाली कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर पीड़ित कर्मचारी ने अदालत में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दायर की। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने अफसरों की इस लापरवाही पर नाराजगी जताई, तो सरकारी पक्ष के अधिवक्ताओं ने आदेश के परिपालन के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया।

कोर्ट ने इस दलील को सुनते हुए अफसरों को एक आखिरी मौका तो दिया है, लेकिन साथ ही कड़े तेवर भी दिखाए हैं।

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अदालत ने अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई 2026 की तिथि मुकर्रर की है। जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने दोटूक कहा है कि यह प्रशासन के लिए अंतिम मोहलत है। यदि इस निर्धारित तिथि से पहले बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो जिम्मेदार अफसरों को कोर्ट में उपस्थित होकर यह बताना होगा कि आखिर किन कारणों से न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है।