बिलासपुर… गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित मानकों को ताक पर रखकर तेज आवाज में डीजे बजाना दो आयोजकों को भारी पड़ गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड सिस्टम लगे दो वाहनों को साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर समेत जब्त कर लिया। दोनों मामलों में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस के मुताबिक विसर्जन के दौरान दोनों वाहनों में निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। इससे आसपास के लोगों को परेशानी के साथ ध्वनि प्रदूषण की स्थिति बन रही थी। कार्रवाई के दौरान वाहन सीजी-08/एएल-0523 और सीजी-13/बीके-0925 को साउंड बॉक्स व एम्प्लीफायर समेत जब्त किया गया।

मामले में आशीष तिवारी, निवासी ग्राम रममडा, थाना फुलगांव, चौकी अंजोरा, जिला दुर्ग और शिव प्रसाद पटेल, निवासी ग्राम जवलपुर, थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़ के खिलाफ धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम में वैधानिक कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान कोतवाली चौक में डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी बनी। इससे मौके पर संभावित दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया था। पुलिस ने इसे भी गंभीरता से लिया।

गणेश विसर्जन से पहले जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और थाना स्तर पर हुई बैठकों में गणेश समितियों और आयोजकों को डीजे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल के निर्धारित मानकों और अनुमति संबंधी नियमों की जानकारी दी गई थी। इसके बाद भी बिना अनुमति बड़े साउंड सिस्टम के साथ तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस ने कार्रवाई की।

24 और 25 सितंबर को भी विसर्जन कार्यक्रम जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सिटी कोतवाली की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब विसर्जन जुलूसों में तेज ध्वनि वाले डीजे को लेकर प्रशासन और पुलिस की निगरानी बढ़ी हुई है।