NPS Gratuity/पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (DoPPW) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत ग्रेच्युटी की सीमा को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है, जो हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। 26 दिसंबर 2025 को जारी इस आधिकारिक मेमोरेंडम का मुख्य उद्देश्य उन तकनीकी बाधाओं और भ्रम को दूर करना है, जो एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी गणना में आ रहे थे।

NPS Gratuity/सरकार के इस कदम से विशेष रूप से उन पूर्व सैनिकों को फायदा होगा जो सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद सिविल सेवाओं में दोबारा नौकरी कर रहे हैं, साथ ही उन कर्मचारियों के लिए भी स्थिति साफ हो गई है जो राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) से केंद्र सरकार की सेवा में आए हैं।

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NPS Gratuity/इस नए निर्देश में सेना से रिटायर होकर सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव किया गया है। अक्सर यह संशय बना रहता था कि क्या सेना से ली गई ‘मिलिट्री ग्रेच्युटी’ के कारण नई सिविल सर्विस की ग्रेच्युटी की राशि में कोई कटौती की जाएगी। विभाग ने अब पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि सेना से मिली मिलिट्री ग्रेच्युटी का सिविल सेवा की नई ग्रेच्युटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और नई सेवा की ग्रेच्युटी पर किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि पूर्व सैनिकों को उनकी दूसरी पारी की सेवा के लिए अलग से पूरी ग्रेच्युटी मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का पूरा आर्थिक प्रतिफल मिल सकेगा।

नियमों में स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

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यदि कोई कर्मचारी किसी स्वायत्त संस्था या पीएसयू में काम कर रहा था और वहां की अनुमति लेकर सरकारी नौकरी में दोबारा नियुक्त हुआ है, तो उसे पिछली सेवा के लिए मिली ग्रेच्युटी के अलावा नई सरकारी सेवा की ग्रेच्युटी भी मिलेगी।

हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण वित्तीय शर्त यह है कि दोनों सेवाओं को मिलाकर मिलने वाली कुल ग्रेच्युटी की रकम उस अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकती, जो पूरी सेवा अवधि को जोड़कर रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी सैलरी के आधार पर तय की जाती है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनकी कुल सेवा का उचित लाभ मिले, लेकिन वह एक निर्धारित कानूनी सीमा के भीतर ही रहे।

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इसके अतिरिक्त, विभाग ने एनपीएस के तहत आने वाले उन कर्मचारियों के लिए भी स्थिति स्पष्ट की है जो राज्य सरकार की नौकरी छोड़कर केंद्र सरकार की सेवा में आए हैं।

NPS Gratuity/नियमों के मुताबिक, ऐसे मामलों में पिछली राज्य सेवा की अवधि को ग्रेच्युटी के लिए गिना जाएगा। यदि कोई कर्मचारी राज्य में अपनी ग्रेच्युटी ले चुका है, तो केंद्र सरकार में रिटायरमेंट के समय उसे दोनों सेवाओं के आधार पर गणना का लाभ मिलेगा। हालांकि, कुल ग्रेच्युटी की राशि उस रकम से ज्यादा नहीं हो सकती जो उसे तब मिलती, जब वह पूरी नौकरी एक ही सरकार या विभाग में करता। इस स्पष्टीकरण से अब विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा और पेंशनभोगियों को अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे