पत्रकार हत्याकांड: आरोपी ठेकेदार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका – सड़क ठेका रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज

बिलासपुर… नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के बहुचर्चित पत्रकार हत्याकांड से जुड़े आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नेलसनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर रोड निर्माण कार्य से जुड़े विवाद पर दायर याचिका को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया।
चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 2.58 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने की मांग की थी। साथ ही, 37 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जब्त किए जाने और 10 प्रतिशत जुर्माना लगाए जाने को अनुचित ठहराते हुए इसे निरस्त करने की गुहार लगाई थी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला अनुबंध से जुड़ा है। समझौते की धारा 28 के मुताबिक विवाद का निपटारा अरबिट्रेशन यानि मध्यस्थता के जरिए होगा। अदालत ने सीधे हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
हालांकि, अदालत ने चंद्राकर को यह छूट दी है कि वह अनुबंध की शर्तों के तहत उपलब्ध उपायों या अन्य कानूनी रास्तों का सहारा ले सकता है। आदेश के बाद आरोपी ठेकेदार के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।





