cg news/रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने शोर-शराबे और अवैध डीजे संचालन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल ज़ोन अंतर्गत गोल बाजार थाना क्षेत्र में नियमों की धज्जियां उड़ाकर डीजे बजाने वाले एक संचालक पर पुलिस ने बड़ी वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस ने न केवल डीजे वाहन को जप्त किया है, बल्कि कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सार्वजनिक शांति और छात्रों की पढ़ाई में खलल डालते हैं।

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान पाया गया कि कुणाल बावले नामक व्यक्ति, जो मूल रूप से धमतरी जिले का निवासी है, बिना किसी वैध अनुमति के शहर में डीजे का संचालन कर रहा था। तेज आवाज के कारण न केवल स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी हो रही थी, बल्कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भी भंग हो रही थी।

नियमों का स्पष्ट उल्लंघन देखते हुए पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप किया और डीजे से लैस वाहन सहित सभी उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया।

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गौरतलब है कि यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। इससे पहले डीसीपी सेंट्रल ज़ोन की अध्यक्षता में डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी और टेंट व्यवसायियों की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी।

इस बैठक में सभी संचालकों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि बिना पुलिस की लिखित अनुमति के कहीं भी डीजे नहीं बजाया जाएगा। विशेष रूप से परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त हिदायत दी गई थी ताकि छात्रों की एकाग्रता बनी रहे। इसके बावजूद, नियमों को ताक पर रखकर डीजे बजाने पर पुलिस को यह सख्त कदम उठाना पड़ा।

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रायपुर पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाओं के दौरान छात्रों के हितों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। अवैध डीजे संचालन या अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। यदि कहीं भी तय सीमा से अधिक शोर या बिना अनुमति डीजे बजने की सूचना मिलती है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।