Balod Police Suspension News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस विभाग के भीतर अनुशासनहीनता और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करने पर बड़ी गाज गिरी है। बालोद पुलिस अधीक्षक (SP) योगेश पटेल ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए अर्जुन्दा थाना प्रभारी (TI) जोगेंद्र साहू और आरक्षक पंकज तारम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई पुलिस महकमे में अनुशासन बनाए रखने और आदेशों के पालन में कोताही बरतने वालों के लिए एक सख्त संदेश मानी जा रही है।

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जानकारी के अनुसार, यह विवाद स्थानांतरण (Transfer) आदेश के पालन से जुड़ा है। 16 सितंबर 2025 को अर्जुन्दा थाने में पदस्थ आरक्षक पंकज तारम का तबादला गुंडरदेही थाने में किया गया था। स्थानांतरण आदेश जारी होने के साथ ही एसपी कार्यालय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे स्थानांतरित कर्मचारियों को नई पदस्थापना के लिए तत्काल रवानगी दें।

निलंबन आदेश में बताया गया है कि आरक्षक पंकज तारम ने अपने स्थानांतरण के बाद भी नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जो सीधे तौर पर नियमों की अवहेलना है। वहीं, थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को समय पर कार्यमुक्त करने और आदेश का पालन सुनिश्चित कराने में लापरवाही बरती।

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एसपी योगेश पटेल ने इसे अनुशासनहीनता और आदेश की अवहेलना मानते हुए दोनों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया। विभाग का मानना है कि पुलिस जैसे अनुशासित बल में आदेशों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं है।

जारी आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू और आरक्षक पंकज तारम दोनों ही ‘रक्षित केंद्र’ (Police Lines) में अटैच रहेंगे। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार केवल ‘जीवन निर्वाह भत्ता’ (Subsistence Allowance) ही देय होगा।Balod Police Suspension News

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एसपी द्वारा जारी आदेश…

”कार्यालयीन पत्र क्रमांक पु.अ./बालोद/स्था./एच/403/2025, 16 सितंबर 2025 के माध्यम से आर.क्र.272 पंकज तारम का स्थानांतरण अर्जुन्दा थाना से गुंडरदेही थाना किया गया था। स्थानांतरण आदेश उपरांत समस्त प्रभारियों को संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना हेतु रवानगी देने निर्देशित किया गया था, किंतु थाना प्रभारी अर्जुन्दा द्वारा आज तक उक्त कर्मचारी को गुंडरदेही थाना हेतु रवानगी न देकर आदेश-निर्देश की अवहेलना कर पदीय कर्तव्यों के प्रति अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता व गैर जिम्मेदाराना आचरण प्रदर्शित किया गया है। अतः थाना प्रभारी अर्जुन्दा उनि. जोगेंद्र साहू तथा अर्जुन्दा थाना आर.क्र.272 पंकज तारम को तत्काल प्रभाव से आदेश दिन के अपरान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र बालोद संबद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता आदि की पात्रता होगी।”