CG News/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर शहर में अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ नगर निगम बिलासपुर ने सख्त कार्रवाई किया है। निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर भवन शाखा एवं जोन क्रमांक 07 की टीम ने अशोक नगर,मोपका और चिल्हाटी क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की।

CG News: अवैध प्लाटिंग पर चला निगम का बुलडोज़र, बिना अनुमति निर्माणाधीन 4 मकानों को किया ध्वस्त

अशोक नगर में सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे अनूप अग्रवाल द्वारा लगभग पौन एकड़ जमीन में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। उक्त अवैध प्लाटिंग में सीसी सड़क को तोड़ा गया है। चिल्हाटी में लगभग 2 एकड़ जमीन में नारद वर्मा के अवैध प्लाटिंग में भी कार्रवाई की गई। चिल्हाटी चौक में लता पटेल द्वारा अनुमति के विपरीत किए गए दुकान निर्माण को सील कर दिया गया है।

चिल्हाटी में धान मंडी रोड में मनीष ओबरानी द्वारा बिना अनुमति के चार अवैध मकान का निर्माण किया जा रहा था,जिसे तोड़ दिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी विकास और अनधिकृत निर्माण के मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की अनुमति तथा नगर निगम से संबंधित स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी अनूप तिवारी, जोन आयुक्त जोन क्रमांक 07 भूपेंद्र उपाध्याय, सहायक भवन अधिकारी आशीष पाण्डेय, उप अभियंता जुगल किशोर सिंह, मानचित्रकार अरुण कुमार यादव, उप अभियंता गोपाल अग्रवाल सहित हल्का पटवारी, अतिक्रमण प्रभारी/कर्मचारी एवं पुलिस बल मौजूद रहे।

नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292(ग)(2) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन, निबंधन एवं शर्तें) नियम 2013 के नियम 03, 10 एवं 13 का उल्लंघन पाया गया है। निगम प्रशासन द्वारा संबंधित अवैध प्लॉटिंगकर्ताओं के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर करने की भी तैयारी है।