LIVE UPDATE
Bilaspur

सजा में संशोधन..पांचो आरोपियों को 20 साल की सजा…हाईकोर्ट ने कहा..डीएनए मैच नही होना.. बचाने पर्याप्त कारण नहीं

हाईकोर्ट ने दिया ट्रायल कोर्ट को आदेश...एक लाख का जुर्माना

बिलासपुर–छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सूरजपुर जिले के बहुचर्चित गैंगरेप केस में पांच आरोपियों को आंशिक राहत देते हुए 20 साल का कैद का फरमान सुनाया है। पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण कोर्ट ने आरोपियों को पाक्सो, एससी/एसटी और आईटी एक्ट के तहत बरी किया है।

सूरजपुर में नाबालिग को ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म मामले में 5 आरोपियों को विशेष न्यायालय की सजा को संशोधित कर हाईकोर्ट ने 376 (डी) के तहत 20 साल कैद की सजा को यथावत रखा है। जानकारी देते चलें कि सामूहिक रेप का एक आरोपी अभी भी फरार है।

,  जानकारी देते चलें कि सूरजपुर में नाबालिग बच्ची के साथ ब्लैकमेल कर बार बार रेप की घटना में शामिल आरोपियों की विशेष ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। ट्रायल कोर्ट ने धारा 363/34 में 4 वर्ष, धारा 366/34 में 6 वर्ष, धारा 376 डी में 20 वर्ष, धारा 6 पाक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष, एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और धारा 67 बी आईटी एक्ट में 5 वर्ष और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। 

ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि  गर्भावस्था और बच्चे के जन्म से इस घटना की पुष्टि होती है कि सिर्फ वीडियो का न मिलना या डीएनए रिपोर्ट मैच न होना दोषियों को बचाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।. कानून के मुताबिक, अगर समूह के एक सदस्य ने दुष्कर्म किया और अन्य लोग उसकी मंशा में शामिल रहे, तो सभी दोषी माने जाएंगे. इसलिए पांचों आरोपियों को गैंगरेप का दोषी पाया जाता है।

Bhaskar Mishra

पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 16 साल का अनुभव।विभिन्न माध्यमों से पत्रकारिता के क्षेत्र मे काम करने का अवसर मिला।यह प्रयोग अब भी जारी है।कॉलेज लाइफ के दौरान से पत्रकारिता से गहरा जुड़ाव हुआ।इसी दौरान दैनिक समय से जुडने का अवसर मिला।कहानी,कविता में विशेष दिलचस्पी ने पहले तो अधकचरा पत्रकार बनाया बाद में प्रदेश के वरिष्ठ और प्रणम्य लोगों के मार्गदर्शन में संपूर्ण पत्रकारिता की शिक्षा मिली। बिलासपुर में डिग्री लेने के दौरान दैनिक भास्कर से जु़ड़ा।2005-08 मे दैनिक हरिभूमि में उप संपादकीय कार्य किया।टूडे न्यूज,देशबन्धु और नवभारत के लिए रिपोर्टिंग की।2008- 11 के बीच ईटीवी हैदराबाद में संपादकीय कार्य को अंजाम दिया।भाग दौड़ के दौरान अन्य चैनलों से भी जुडने का अवसर मिला।2011-13 मे बिलासपुर के स्थानीय चैनल ग्रैण्ड न्यूज में संपादन का कार्य किया।2013 से 15 तक राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस चैनल में बिलासपुर संभाग व्यूरो चीफ के जिम्मेदारियों को निभाया। 1998-2000 के बीच आकाशवाणी में एनाउँसर-कम-कम्पियर का काम किया।वर्तमान में www.cgwall.com वेबपोर्टल में संपादकीय कार्य कर रहा हूं।
Back to top button