बिलासपुर… तखतपुर विकासखंड के ग्राम लोखंडी में बिना अनुमति भंडारित कीटनाशकों और जैव उत्प्रेरक खाद का मामला सामने आया है। कृषि, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने रामाघाट तालाब के पास स्थित एक गोदाम से करीब 30 से 35 लाख रुपये की सामग्री जब्त कर गोदाम सील कर दिया। जांच के लिए भेजे गए कीटनाशकों के सभी सात नमूने प्रयोगशाला में मानकों के विपरीत पाए गए हैं।

कृषि विभाग को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने लोखंडी में आशु सिंह के यहां आकस्मिक जांच की थी। जांच के दौरान गोदाम में कीटनाशकों और जैव उत्प्रेरक खाद का भंडारण मिला। विभाग के अनुसार संबंधित स्थान के लिए न तो कीटनाशकों के विक्रय और भंडारण का लाइसेंस लिया गया था और न ही इस संबंध में विभाग को कोई आवेदन या सूचना दी गई थी।

मौके पर ही सामग्री की बिक्री पर रोक लगाते हुए उसे जब्त कर गोदाम सील कर दिया गया। सामग्री के नमूने जांच के लिए राज्य कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, राजनांदगांव भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी सात नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

बिना लाइसेंस भंडारण पर एफआईआर

कृषि विभाग की शिकायत पर सकरी थाने में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 286 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है। जांच में यह भी स्पष्ट होगा कि सामग्री कहां से लाई गई थी और उसका उपयोग अथवा विक्रय कहां किया जाना था।

मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कीटनाशक सीधे किसानों की फसल और उत्पादन से जुड़ा होता है। मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले उत्पादों का इस्तेमाल फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ किसानों के आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकता है। ऐसे में केवल जब्ती तक कार्रवाई सीमित रहने के बजाय इस तरह की सामग्री के स्रोत और उसके संभावित खरीदारों तक भी जांच पहुंचना अहम होगा।