MP News- अधिकारियों, कर्मचारियों की अटेंडेंस को लेकर बवाल ,विभागों ने किए सख्त प्रावधान
कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों की ड्यूटी फील्ड की बजाय कार्यालय तक सीमित है, उन्हें पूर्ववत दो बार उपस्थिति दर्ज करनी होगी। वहीं, अन्य नियमित और आउटसोर्स कर्मचारी पहले की तरह सुबह 10 बजे तक पंच-इन और शाम 6 बजे तक पंच-आउट करते रहेंगे, साथ ही 8 घंटे की कार्यावधि का पालन भी अनिवार्य रहेगा।

MP News-मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की अटेंडेंस को लेकर विवादों के बीच एक अहम फैसला सामने आया है। खासकर विद्युत वितरण से जुड़े फील्ड अधिकारियों के लिए यह राहत की खबर है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सैल्फी अटेंडेंस की अनिवार्यता में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फील्ड अधिकारियों को दिन में केवल एक बार उपस्थिति दर्ज करने की छूट दे दी है। यह व्यवस्था 1 जुलाई से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू होगी और 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।
कंपनी के अनुसार, फील्ड ड्यूटी पर तैनात अधिकारी अक्सर निरीक्षण, मरम्मत और मेंटेनेंस कार्यों के चलते पूरे दिन ग्राउंड पर रहते हैं। इस वजह से वे सख्त समय-सीमा वाली अटेंडेंस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर पाते थे।
ऐसे में ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस, सतर्कता, बीआई सेल, सिविल विभाग सहित अन्य फील्ड यूनिट्स में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता (JE) और उससे ऊपर के अधिकारियों को ‘अटेंडेंस पोर्टल 2.0’ पर केवल एक बार सैल्फी हाजिरी देने की अनुमति दी गई है।
हालांकि यह छूट केवल फील्ड ड्यूटी करने वालों के लिए है।
कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों की ड्यूटी फील्ड की बजाय कार्यालय तक सीमित है, उन्हें पूर्ववत दो बार उपस्थिति दर्ज करनी होगी। वहीं, अन्य नियमित और आउटसोर्स कर्मचारी पहले की तरह सुबह 10 बजे तक पंच-इन और शाम 6 बजे तक पंच-आउट करते रहेंगे, साथ ही 8 घंटे की कार्यावधि का पालन भी अनिवार्य रहेगा।



