MP Education Department/मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल प्राचार्यों को पदोन्नति (प्रमोशन) का एक शानदार तोहफा दिया है। विभाग द्वारा जारी किए गए नवीनतम आदेश के अनुसार, प्रदेश के 557 हाई स्कूल प्राचार्यों को पदोन्नत कर अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Higher Secondary School) का प्राचार्य बनाया गया है।

MP Education Department/शासन के इस फैसले से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। गौरतलब है कि बीते 20 जुलाई को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में इस संबंध में अनुशंसा की गई थी, जिसके बाद अब औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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MP Education Department/राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के तहत, इन प्राचार्यों को न केवल नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, बल्कि उनके वेतनमान में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। पदोन्नत हुए इन प्राचार्यों को अब 15600-39100 + 5400 ग्रेड-पे (मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के पे-मेट्रिक्स लेवल 12) के अनुसार वेतन प्राप्त होगा। हालांकि, यह पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के प्रावधानों के तहत शुरुआती दो वर्षों के लिए परीक्षण अवधि (Probation Period) पर रहेगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य के पद पर इन अधिकारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति आदेश के गुणानुक्रम के आधार पर ही तय की जाएगी।

MP Education Department/पदोन्नति की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए शासन ने कड़े निर्देश और समय-सीमा भी निर्धारित की है। आदेश के मुताबिक, संबंधित प्राचार्यों को पदोन्नति के बाद 15 दिनों के भीतर अपने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि कोई प्राचार्य इस पदोन्नति को स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो उसे निर्धारित 15 दिनों के भीतर ही अपनी लिखित असहमति दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही, विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन प्राचार्यों की नई पदस्थापना (Posting) के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे, तब तक उन्हें वर्तमान निर्देशों का पालन करना होगा।

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शासन ने जिला शिक्षा अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं ताकि पदोन्नति प्रक्रिया में कोई त्रुटि न हो। यदि कोई प्राचार्य निर्धारित वरिष्ठता नहीं रखता या स्कूल शिक्षा विभाग का स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो उसे कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। साथ ही, पदोन्नत प्राचार्यों के प्रवर्ग (Category) की भी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को 15 दिनों के भीतर लोक शिक्षण संचालनालय को सूचित करना होगा। 

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