Jagdalpur Teacher Suspended/जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में शिक्षा के मंदिर की गरिमा धूमिल करने वाले एक शिक्षक के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।

जगदलपुर के फाफनी प्राथमिक शाला में पदस्थ एक सहायक शिक्षक को शराब पीकर स्कूल आने और अपने कर्तव्यों में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

जिला शिक्षा अधिकारी बी.आर. बघेल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सहायक शिक्षक (एलबी) अंशुराम कमार के विरुद्ध लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं.

विकासखंड शिक्षा अधिकारी बस्तर के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षक नियमित रूप से शराब का सेवन कर अध्यापन कार्य के लिए स्कूल पहुँचते थे.

इसके साथ ही उन पर शासकीय आदेशों की अवहेलना करने और बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने का भी दोष सिद्ध पाया गया है.

यह अनुशासनात्मक कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उल्लंघन के तहत की गई है, जहाँ प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर शिक्षक को तत्काल पद से हटा दिया गया है.

निलंबन की अवधि के दौरान शिक्षक अंशुराम कमार का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बास्तानार निर्धारित किया गया है. नियम के अनुसार, उन्हें इस अवधि के दौरान जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी