कांकेर/ छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार युक्तियुक्तकरण से असंतुष्ट शिक्षकों के अभ्यावेदन पर सुनवाई के लिए संभागायुक्त (राजस्व) बस्तर संभाग, जगदलपुर की अध्यक्षता में संभागीय स्तर समिति गठित की गई थी।

इसी क्रम में जिला कांकेर की शिक्षिका श्रीमती खोरबाहरीन नेताम, व्याख्याता एल.बी., शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरही, विकासखंड नरहरपुर द्वारा युक्तियुक्तकरण के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।

श्रीमती नेताम द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया था कि उनकी सेवानिवृत्ति में लगभग 11 माह का समय शेष है, इसलिए उन्हें युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में राहत प्रदान की जाए। उपलब्ध सेवा अभिलेख के अनुसार उनकी जन्मतिथि 27 जुलाई 1964 है तथा उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 30 जून 2026 निर्धारित है।

युक्तियुक्तकरण निर्देश की कंडिका 7(1) के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा अवधि दो वर्ष या उससे कम शेष रहती है, उन्हें काउंसलिंग में वरीयता के आधार पर पहले आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है।

जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित विद्यालय में इतिहास एवं राजनीति विषय के दो व्याख्याता कार्यरत हैं।

शिक्षिका के अभ्यावेदन पर संभागीय स्तर समिति द्वारा 20 अगस्त 2025 को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान श्रीमती नेताम ने उन्हें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरही के स्थान पर अन्य विद्यालय में पदांकित किए जाने के संबंध में नवीन पदांकित संस्था में पदस्थापना निरस्त करने का अनुरोध किया।

समिति द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत तर्कों तथा जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर के प्रतिवेदन एवं संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद शिक्षिका का अभ्यावेदन मान्य किया गया। समिति के निर्णय के फलस्वरूप श्रीमती खोरबाहरीन नेताम, व्याख्याता एल.बी. को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरही, विकासखंड नरहरपुर, जिला कांकेर में ही यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

इस संबंध में आदेश 18 सितंबर 2025 को जारी किया गया। उक्त आदेश संभागायुक्त (राजस्व) बस्तर संभाग, जगदलपुर की अध्यक्षता में गठित संभागीय स्तर समिति द्वारा प्रकरण पर सुनवाई एवं निर्णय लिए जाने के उपरांत जारी किया गया।