बिलासपुर…बुन्देला में कच्ची महुआ शराब के अवैध कारोबार की सूचना पर चकरभाठा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 30 लीटर हाथ भट्ठी से तैयार कच्ची महुआ शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 6 हजार रुपये बताई गई है। आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि बुन्देला निवासी मोहित यादव बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर उसकी बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही चकरभाठा पुलिस की टीम ने कार्रवाई की और मोहित यादव को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान उसके कब्जे से पीले रंग के दो प्लास्टिक डिब्बे मिले। प्रत्येक डिब्बे में 15-15 लीटर कच्ची महुआ शराब भरी थी। पुलिस ने कुल 30 लीटर शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत 6 हजार रुपये बताई गई है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की और गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहां से आरोपी को रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा राजेश कुमार जोशी के मार्गदर्शन में की गई।