बिलासपुर…केंद्रीय जेल बिलासपुर की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने केंद्रीय जेल परिसर और उसके चारों ओर 500 मीटर के दायरे को तत्काल प्रभाव से “नो-फ्लाई जोन” घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में अब किसी भी व्यक्ति या संस्था को बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी।

जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय जेल संवेदनशील और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान है। प्रशासन का मानना है कि अनधिकृत ड्रोन संचालन से जेल सुरक्षा, बंदियों की निगरानी व्यवस्था और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी आशंका को देखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

जेल प्रशासन के प्रस्ताव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सहमति के बाद यह आदेश जारी किया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही ड्रोन संचालन किया जा सकेगा।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और केंद्रीय जेल अधीक्षक को प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं।

कलेक्टर आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।