बिलासपुर ।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद मेडिकल ऑफिसर को बिलासपुर के लिए रिलीव करने का मामला सामने आया है। याचिकाकर्ता चिकित्सक डॉ. पीएम सिंह ने इसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट की नाराजगी और अवमानना की कार्रवाई की बात सामने आने के बाद राज्य स्थानांतरण समिति ने तबादला आदेश में बदलाव कर दिया। डॉ. सिंह का बिलासपुर स्थानांतरण रद्द करते हुए उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, सुपेला में पदस्थ करने का नया आदेश जारी किया गया।

मामले के अनुसार, 24 सितंबर को सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी ने मेडिकल ऑफिसर डॉ. पीएम सिंह को स्थानांतरण आदेश जारी होने के करीब 15 महीने बाद बिलासपुर के लिए रिलीव कर दिया था।

इसके बाद 16 अक्टूबर को राज्य शासन ने एक अन्य आदेश जारी करते हुए उनका स्थानांतरण बिलासपुर से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, सुपेला कर दिया।

लगातार हुए इन तबादलों को चुनौती देते हुए डॉ. सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया। उनका कहना था कि महज 22 दिनों के भीतर सुपेला से बिलासपुर और फिर बिलासपुर से सुपेला किए जाने के मामले में विधिसम्मत निर्णय लिया जाना चाहिए।

याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य स्थानांतरण समिति को डॉ. सिंह के तबादले के संबंध में विधिसम्मत नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया था। इसके लिए राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया गया था।

कोर्ट ने इस अवधि में याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक या दबावकारी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश भी दिया था। आदेश में स्पष्ट किया गया था कि इस दौरान उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।

डॉ. सिंह की ओर से आरोप लगाया गया कि हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद सीएमएचओ ने उन्हें बिलासपुर के लिए रिलीव कर दिया। इसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना बताते हुए उन्होंने अपने अधिवक्ता सोमकांत वर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं।

इनमें एक याचिका के जरिए रिलीविंग आदेश को चुनौती दी गई, जबकि दूसरी में न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने को लेकर अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई।

अधिवक्ता के अनुसार, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मामले पर नाराजगी जताई और सीएमएचओ के साथ राज्य स्थानांतरण समिति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने का निर्देश दिया। इसके बाद समिति ने डॉ. सिंह के तबादले के संबंध में नया आदेश जारी किया।

नए आदेश के तहत डॉ. पीएम सिंह का बिलासपुर स्थानांतरण रद्द कर उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, सुपेला में पदस्थ किया गया है।