teacher Suspend:महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सरकारी प्राथमिक स्कूल परिसर में हुए हादसे में कक्षा चौथी के 10 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। बसना विकासखंड के मुड़ीडीह स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पेड़ से बंधे झूले पर खेलते समय छात्र का गला रस्सी में फंस गया। घटना के वक्त स्कूल परिसर में कोई शिक्षक मौजूद नहीं होने की बात सामने आई है। मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन ने प्रधानपाठक रघुनाथ चौधरी और सहायक शिक्षक (एलबी) गुणितराम चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

घटना शुक्रवार, 16 अक्टूबर की सुबह की बताई गई है। मृत छात्र की पहचान तरुण चौहान के रूप में हुई है। वह मुड़ीडीह के शासकीय प्राथमिक स्कूल में कक्षा चौथी का विद्यार्थी था। जानकारी के अनुसार, स्कूल खुलने का निर्धारित समय करीब 10 बजे था, जबकि तरुण सुबह लगभग 9:30 बजे ही स्कूल पहुंच गया था।

बताया जा रहा है कि स्कूल की सहायिका ने सुबह करीब 9:30 बजे परिसर खोला था। इस दौरान परिसर में स्थित एक पेड़ से बंधी रस्सी के झूले पर करीब नौ बच्चे खेल रहे थे। खेलते समय तरुण का गला रस्सी में फंस गया। अन्य बच्चों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

हादसे की सूचना मिलने पर भंवरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। छात्र के शव को बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे के समय स्कूल परिसर में शिक्षकों की मौजूदगी नहीं थी। घटना के बाद स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। ग्रामीणों ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन ने प्रधानपाठक रघुनाथ चौधरी और सहायक शिक्षक (एलबी) गुणितराम चौधरी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

आदेश के मुताबिक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में 16 अक्टूबर को शासकीय प्राथमिक शाला मुड़ीडीह के परिसर में पेड़ से बंधे झूले की रस्सी में फंसने से कक्षा चौथी के छात्र की मृत्यु होने का उल्लेख है। प्रतिवेदन के आधार पर दोनों शिक्षकों को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना गया है।

दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बसना निर्धारित किया गया है।