CG Highcourt News-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बदहाल मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सकों की भारी कमी को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदेश में मनोचिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में अब रत्ती भर भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CGPSC को तत्काल नया पक्षकार बनाने का आदेश दिया और आयोग को निर्देशित किया कि वह मनोचिकित्सकों के 6 रिक्त पदों के लिए बिना किसी विलंब के समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करे।

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अदालत की इस सख्ती के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने अपना व्यक्तिगत हलफनामा पेश कर अब तक की कार्यवाही का ब्यौरा साझा किया।

सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, विभाग में प्रथम श्रेणी मनोचिकित्सक विशेषज्ञों की भर्ती के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी, लेकिन फाइलों के चक्कर में मामला अटका हुआ था। हलफनामे में बताया गया कि 21 अप्रैल 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने CGPSC को मांग पत्र भेजा था, जिस पर आयोग ने मई महीने में कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। लंबी कागजी कार्रवाई के बाद, 3 जुलाई को विभाग ने सभी आवश्यक जानकारियां आयोग को सौंप दी थीं और 6 जुलाई को हाई कोर्ट की नाराजगी का हवाला देते हुए एक रिमाइंडर पत्र भी लिखा था।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि जो एजेंसी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिम्मेदार है, वह अब तक इस मामले में पक्षकार ही नहीं थी।

कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि CGPSC के सचिव को तत्काल प्रतिवादी बनाया जाए। आयोग के अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी की मौजूदगी में कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि भर्ती विज्ञापन जारी करने में अब और वक्त जाया न किया जाए। साथ ही, आयोग के सचिव को अगली सुनवाई तक इस दिशा में हुई प्रगति की रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ पेश करने का आदेश दिया गया है।

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भर्ती प्रक्रिया के अलावा, हाई कोर्ट ने सेंदरी स्थित राज्य मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में एक मरीज को भर्ती न किए जाने के मामले में भी सरकार की जमकर खिंचाई की। जब कोर्ट ने पूछा कि गंभीर रूप से बीमार मरीज को अस्पताल में जगह क्यों नहीं मिली, तो सरकारी वकील ने दलील दी कि मरीज को ‘इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी’ (ECT) यानी बिजली के झटके वाली थेरेपी की जरूरत थी, जिसकी व्यवस्था सेंदरी अस्पताल में पर्याप्त नहीं थी।

इस कारण उसे बेहतर इलाज के लिए सिम्स (CIMS) रेफर करना पड़ा था। कोर्ट ने इस तर्क को गंभीरता से लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी मामले में नजर रखने को कहा है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नियुक्तियों की इस पूरी प्रक्रिया पर अब 29 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में दोबारा समीक्षा की जाएगी।