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Chhattisgarh

जनगणना-2027ः मई माह में अवकाश के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य, सुचारू संचालन हेतु निर्देश जारी

जारी आदेश के अनुसार, जनगणना कार्य में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवकाश लेने से पूर्व कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथ ही, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने से भी परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनगणना-2027/रायगढ़/ भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देशानुसार जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक निर्धारित किया गया है।

इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को जिले में व्यवस्थित एवं समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, जनगणना कार्य में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवकाश लेने से पूर्व कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथ ही, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने से भी परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देशों में यह भी उल्लेखित है कि विशेष परिस्थितियों में जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

पूर्व में स्वीकृत अवकाश के प्रकरणों में भी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को पुनः आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं, ताकि जनगणना-2027 का कार्य निर्धारित समय-सीमा में सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सके।

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