Teacher holiday -रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

अब छुट्टी के लिए आवेदन केवल विभागीय HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त अवकाश आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अवकाश की स्वीकृति से जुड़ी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही संपन्न करनी होगी।

डीपीआई के निर्देश के अनुसार, विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को पहले भी HRMIS पोर्टल के जरिए अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने तथा उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करने के लिए कहा गया था।

इसके बावजूद कुछ स्थानों पर ऑफलाइन आवेदन लिए जाने और उन पर कार्रवाई किए जाने की स्थिति सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए संचालनालय ने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि विभाग के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के अवकाश आवेदन केवल विभागीय HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

अवकाश स्वीकृति से संबंधित सभी कार्यवाही भी ऑनलाइन की जाएगी। ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त अवकाश आवेदनों पर कार्रवाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

डीपीआई ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों और संस्थानों में आदेश का कड़ाई से पालन कराएं, ताकि अवकाश आवेदन और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था के अनुसार संचालित हो।

स्कूल शिक्षा विभाग इससे पहले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था लागू कर चुका है। इसके लिए वीएसके (VSK) ऐप का उपयोग किया जा रहा है। विभागीय व्यवस्था के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होती है।

अब अवकाश आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। इससे विभागीय स्तर पर उपस्थिति और छुट्टी से संबंधित रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। हालांकि, वेतन निर्धारण में ऑनलाइन उपस्थिति और स्वीकृत अवकाश की गणना किस प्रकार की जाएगी, इसे लेकर किसी अतिरिक्त निर्देश का दावा संबंधित आधिकारिक आदेश के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

नए निर्देश के अनुसार, छुट्टी लेने से पहले संबंधित शिक्षक या कर्मचारी को विभागीय HRMIS पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही होगी। केवल ऑफलाइन आवेदन देकर अवकाश स्वीकृत कराने की व्यवस्था अब मान्य नहीं होगी।