CG TET 2026,CG Teacher : रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग ने गैर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सेवारत शासकीय शिक्षकों के लिये वर्ष में न्यूनतम दो बार निजी तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) से टीईटी परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है

इस परीक्षा से सेवारत शासकीय शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष या अधिक शेष है, उन्हे सेवा में बने रहने या पदोन्नति हेतु समुचित स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्देशित किया है कि गैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के लिये प्रतिवर्ष न्यूनतम दो बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का विशेष आयोजन किया जाये। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है।

सेवारत शासकीय शिक्षकों के लिये आयोजित टीईटी परीक्षा से छत्तीसगढ़ में लगभग 60 हजार से अधिक सेवारत शासकीय शिक्षकों जिनका टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने से सेवा निरंतरता में व्यवधान आ रहा था, उन्हे लाभ मिलेगा।

इसमें उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त सेवारत शासकीय शिक्षकों एवं अन्य गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिये सामान्य टीईटी परीक्षा का भी आयोजन छ.ग. कर्मचारी चयन मण्डल से कराये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

पूर्व में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है, जिसके आयोजन किये जाने हेतु छ.ग. कर्मचारी चयन मण्डल को अधिकृत किया गया है। जो कि वर्ष में कम से कम एक बार सामान्य टीईटी परीक्षा का आयोजन करेगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ कर्मचारी चयन मंडल को लिखा पत्र

पत्र में लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 01 सितंबर 2025 एवं पुनर्विचार याचिका (सिविल) एवं अन्य में पारित निर्णय 29 मई 2026 के अनुसार कक्षा 01 से 08 तक के समस्त ऐसे सेवारत शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 05 वर्ष या अधिक शेष है, उन्हें सेवा में बने रहने या पदोन्नति हेतु समुचित स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

राज्य में सेवारत गैर-टीईटी. नियमित शिक्षकों एवं अन्य गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिए सामान्य टीईटी. परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा कराये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

पूर्व में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है। अतएव राज्य में सेवारत गैर-टीईटी. नियमित शिक्षकों एवं अन्य गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिए सामान्य टीईटी परीक्षा का आयोजन किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल को अधिकृत किया जाता है। वर्ष में न्यूनतम 01 बार सामान्य टीईटी परीक्षा का आयोजन करने का कष्ट करें।

डीपीआई के पत्र का दिया हवाला और ये जारी किया निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील (अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय 01सितंबर .2025 एवं पुनर्विचार याचिका (सिविल) एवं अन्य में पारित निर्णय 29 मई 2026 के अनुसार कक्षा 01 से 08 तक के समस्त ऐसे सेवारत शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 05 वर्ष या अधिक शेष है, उन्हें सेवा में बने रहने या पदोन्नति हेतु समुचित स्तर की टी.ई.टी. उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्देशित किया है कि गैर टी.ई.टी. उत्तीर्ण शिक्षकों के लिये प्रतिवर्ष न्यूनतम 02 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का विशेष आयोजन किया जाए।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संदर्भित पत्र 24 सितंबर 2026 के माध्यम से निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया गया है

सेवारत गैर- टी.ई.टी. शासकीय शिक्षकों के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल (CGSSB) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के अतिरिक्त निजी तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) से टी.ई.टी. परीक्षा का आयोजन किया जाये। परीक्षा एक से अधिक पालियों में होगी, सभी पालियों के लिए तैयार प्रश्नपत्र का स्तर एक समान होगा। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर से प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पत्र 24 सितंबर 2026 के माध्यम प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। कृपया वर्ष में न्यूनतम 02 बार निजी तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) से टी.ई.टी. परीक्षा का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें।