बलरामपुर/ शासन की प्राथमिकता वाले एग्रीस्टैक पंजीयन एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत एग्रीस्टैक पंजीयन सुनिश्चित करने में घोर लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने चलगली क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री कौशल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, श्री कौशल सिंह द्वारा शासन के महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही बरती गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के  नियम -3 (1)(2)(3) प्रावधानों के विपरीत पाया गया। इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) क के तहत कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान श्री कौशल सिंह का मुख्यालय उप संचालक कृषि कार्यालय, बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

सहकारी समिति बड़कागांव निरीक्षण के दौरान कलेक्टर  श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने किसानों के बीच पहुंचकर उनसे सीधे संवाद किया और खेती-किसानी, खाद उपलब्धता तथा कृषि व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानी। इसी दौरान ग्राम शारदापुर-ई के किसान नधीर ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि वह पिछले सात दिनों से  खाद के लिए समिति के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बार-बार आने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल सकी।

किसान की बात सुनते ही कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित समिति प्रबंधक को आवश्यक उर्वरक तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए मौके पर ही किसान नधीर को 08 बोरी डीएपी तथा 06 बोरी यूरिया उपलब्ध करा दी गई। समय पर खाद मिलने से किसान के चेहरे पर राहत और संतोष साफ झलक रहा था। उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनकी फसल की बुवाई और खेती का काम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकेगा।

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि किसानों को समय पर खाद, बीज एवं अन्य आवश्यक कृषि आदान उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधितों को  निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी किसान को अनावश्यक रूप से समितियों के चक्कर न लगाने पड़ें तथा प्रत्येक पात्र किसान को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराएं।