बिलासपुर।जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के परिपालन में तत्कालीन पंचायत सचिव जनपद पंचायत तखतपुर मालती लोनिया को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला पंचायत बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया है। मालती लोनिया के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाए जाने के बाद उनके विरुद्ध पंचायत सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की गई। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

थाना निरीक्षक थाना प्रभारी चकरभाठा जिला बिलासपुर के पत्र 08 मई.2015 द्वारा सूचना पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर जिला बिलासपुर के पत्र 21 मई 2015 द्वारा अवगत कराए जाने के आधार पर कु. मालती लोनिया तत्कालीन पंचायत सचिव जनपद पंचायत तखतपुर जिला बिलासपुर को मेण्ड्रा हत्याकांड में दर्ज एफआईआर धारा 302, 459, 120, बी, 34 भा, द, वि के प्रकरण में अपराध सिद्ध पाए जाने से 23 जनवरी 2015 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला केन्द्रीय जेल बिलासपुर में निरूद्ध किए जाने के फलस्वरूप कु. मालती लोनिया पंचयात सचिव को 23 जनवरी.2015 से कार्यालयीन आदेश 28 मई 2015 के द्वारा निलंबित किया गया था।

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उक्त प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छ.ग. थाना चकरभाठा के 30. अप्रैल 2015 के आदेशानुसार छ.ग. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग. विरूद्ध कु. मालती लोनिया पिता दुखीराम लोनिया निवासी घुटकू को न्यायालीन प्रकरण में सिद्ध दोष धारा 120 ख सहपठित 302 भा.द.स आजीवन कारावास एवं 1000/- (एक हजार रूपय) अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप यह कृत्य पंचायत सेवा (आचरण एवं अपील) नियम 1998 के विपरीत होने के कारण छ.ग. पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 पंचायत सेवा के लिये अयोग्य है। परिणाम स्वरूप कु. मालती लोनिया पंचायत सचिव (निलंबित) को पंचायत सचिव पद से पदच्युत करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

कु. मालती लोनिया तत्कालीन पंचायत सचिव जनपद पंचायत तखतपुर जिला बिलासपुर के विरूद्ध दोषी पाए जाने के उपरांत आजीवन कारावास होने के फलस्वरूप पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत बनाये गये नियम पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1993 5 (ख) (सात) अंतर्गत कार्यवाही पर विचार हेतु नियम की अनुसूची में दर्शाये प्रावधान के अनुरूप प्रकरण विचारार्थ जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 30 जुलाई 2026 के द्वारा कु. मालती लोनिया की सेवा समाप्ति किये जाने का निर्णय लिया गया।

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अतः जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव के परिपालन में कु. मालती लोनिया तत्कालीन पंचायत सचिव जनपद पंचायत तखतपुर जिला बिलासपुर को एतद् द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जाता है। जो भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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