New Labour Codes।नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे चार नए लेबर कोड्स (श्रम संहिता) चर्चा में हैं, जिनमें कर्मचारियों के कई नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं।

इन बदलावों में सबसे ज्यादा ध्यान फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयीज (FTA) को 5 साल के बजाय 1 साल की सेवा पर ग्रेच्युटी मिलने के नियम ने खींचा है। हालांकि, कंपनियों द्वारा छंटनी (Layoffs) के नियमों में किया गया संशोधन भी जानना बेहद जरूरी है।

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मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नए लेबर कोड के तहत, सरकार की मंजूरी के बिना कर्मचारियों की छंटनी करने वाली कंपनियों के लिए कर्मचारियों की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है।

पहले केवल वही कंपनियाँ बिना सरकारी अनुमति के छंटनी कर सकती थीं जिनमें 100 तक कर्मचारी थे। अब 299 कर्मचारियों वाली कंपनियाँ भी सरकार से पूछे बिना आसानी से कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं।

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केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, यह नया नियम चार लेबर कोड्स में से एक औद्योगिक संबंध संहिता (2020) के तहत लाया गया है।

सरकार का दावा है कि ये नए कोड श्रमिकों को फायदा पहुँचाएंगे। पुराने 29 श्रम कानूनों को अब चार कोड—वेतन संहिता (2019), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (2020) और औद्योगिक संबंध संहिता (2020) में समेट दिया गया है।

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कंपनियाँ कर्मचारियों को 8 से 12 घंटे तक काम पर रख सकती हैं, लेकिन यह हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्तमान में शिफ्ट 9 घंटे तक सीमित है। ओवरटाइम का भुगतान सामान्य मजदूरी दर से कम से कम दोगुना होगा।

निश्चित अवधि के कर्मचारियों (Fixed-Term Employees – FTE) को स्थायी श्रमिकों के समान सभी लाभ (छुट्टी, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी) मिलेंगे। उन्हें पाँच साल के बजाय एक साल के काम के बाद भी ग्रेच्युटी मिल सकेगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय का कहना है कि इन नियमों से अनौपचारिक सेक्टर, गिग वर्कर्स और प्रवासी मजदूरों सहित सभी श्रमिकों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी।