बिलासपुर—सीसीटीवी नहीं लगाने पर मेडिकल विभाग की टीम ने छानबीन के बाद मेडिकल दुकान संचालक को नोटिस थमाया है। साथ ही टीम ने दुकान संचालक को तीन दिन के अन्तर दुकान में सीसीटीवी लगाने का फरमान भी सुनाया है। सीसीटीवी नहीं लगाए जाने की सूरत में कठोर कार्रवाई का भी संकेत दिया है। 
 कलेक्टर संजय अग्रवाल के आदेश और सीएचएमओ डॉ. प्रमोद तिवारी के आदेश पर मेडिकल विभाग की टीम ने तखतपुर स्थित 16 दवाई दुकानों में औचक धावा बोला। छानबीन के दौरान छापामार कार्रवाई करने पहुंची टीम ने एक दुकान में सीसीटीवी लगा होना नहीं पाया। नाराज टीम ने मेडिकल संचालक को नोटिस थमाने के साथ बताया कि पूर्व निर्देश के अनुसार दुकानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है।
 खाद्य एवं औषधि प्रशासन निरीक्षक सुनील पण्डा ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान श्री मेडिकल एवं जनरल स्टोर में सीसीटीवी नहीं पाया गया। श्री मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस जारी कर  तीन दिनों में सीसीटीवी लगाने को कहा गया है। उन्होने बताया कि दुकानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। इससे अवैध नारकोटिक्स दवाईयों के सेवन करने वालों की जानकारी रहती है। सीसीटीवी के माध्यम से युवा पीढ़ी पर बहुत हद तक नशे पर नियंत्रण का लगाने का प्रयास रहता है।
 पण्डा ने बताया कि निरीक्षण के दरान सभी दुकान मालिकों को निर्देशों का पालन गंभीरता से करने को कहा गया है। सख्त निर्देश दिया गया हा कि उपकरण केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। कभी भी जरूरत पड़ने पर डेटा को उपलब्ध कराना होगा।