बिलासपुर… नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई को न्यायालय के फैसले से बड़ी मजबूती मिली है। सिटी कोतवाली थाने के एनडीपीएस मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय, बिलासपुर ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खास बात यह है कि इस मामले में न्यायिक विचारण करीब सात माह में पूरा हुआ, जिससे नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के लिए कड़ा संदेश गया है।

मामला वर्ष 2025 का है। पुलिस ने 8 और 9 सितंबर 2025 को कार्रवाई करते हुए कुल 114 नग बुप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन, जिनमें कुल 228 एमएल नशीली दवा थी, बरामद की थी। आरोपियों के कब्जे से नशीली दवाओं के परिवहन में इस्तेमाल पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 10 बीएन 2344 भी जब्त की गई थी।

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ज्वाली नाला के पास दबिश से खुला नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक 8 सितंबर 2025 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने ज्वाली नाला के पास दबिश दी। कार्रवाई में दो आरोपियों के कब्जे से 62 बुप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन बरामद हुए। जांच को आगे बढ़ाते हुए 9 सितंबर को आरोपी दुर्गा वर्मा के कब्जे से 52 इंजेक्शन बरामद किए गए। दोनों कार्रवाइयों में कुल 114 इंजेक्शन जब्त हुए।

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मामले में निकेत वस्त्रकार, जयंत वस्त्रकार और दुर्गा वर्मा को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों को संकलित करते हुए आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

सात माह में पूरा हुआ विचारण, तीनों दोषी करार

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विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

एसएसपी बोले—नशे के कारोबार को खत्म करेंगे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि नशीली दवाओं का कारोबार केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि युवाओं और पूरे समाज के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई को केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि अवैध नशीली दवाओं की आपूर्ति की पूरी कड़ी तक पहुंचने और दोषियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलाने के लिए साक्ष्य आधारित विवेचना पर जोर दे रही है।

उन्होंने कहा कि बिलासपुर पुलिस नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नशीली दवाओं की बिक्री, परिवहन या आपूर्ति में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं है और दोष सिद्ध होने पर कठोर दंड अपराधियों के सामने साफ संदेश है।

सिटी कोतवाली के अपराध में धारा 21, 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में आया फैसला बिलासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक परिणाम माना जा रहा है।