बिलासपुर…छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे आबकारी विभाग के अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सोमवार को हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सभी 29 आरोपी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की गिरफ्तारी से बचने के लिए अधिकारियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि आरोपी निचली अदालत में सरेंडर करें और वहीं से जमानत के लिए आवेदन लगाएं।

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बताया जाता है कि इस हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ओवर बिलिंग, नकली बारकोड और डमी कंपनियों के जरिए भारी-भरकम वसूली की गई। मामले की जांच के बाद EOW ने 29 अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान पेश किया था।

इससे पहले कोर्ट ने दोषी अधिकारियों को 20 अगस्त तक हाजिर होने का आदेश दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। शासन की ओर से इसका कड़ा विरोध किया गया।

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