रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई है।

जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि रिटायर कर्मचारियों को उनकी पेंशन का भुगतान चार सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ, तो नगर विकास विभाग के सचिव और नगर निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।

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12 साल पुराने आदेश की अनदेखी पर बरसी अदालत

​यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और अदालती आदेशों की अवहेलना का एक गंभीर उदाहरण है। मामले की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है:

  • वर्ष 2012: हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट की तिथि से ही पेंशन का भुगतान किया जाए।
  • निगम की मनमानी: अदालती आदेश के बावजूद रांची नगर निगम ने वर्ष 2017 से पेंशन देने का एकतरफा निर्णय लिया, जो कोर्ट के निर्देशों का सीधा उल्लंघन था।
  • दोबारा याचिका (2018): निगम के इस फैसले के खिलाफ अवध बिहारी तिवारी एवं अन्य कर्मियों ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब भी अदालत ने दोहराया कि भुगतान रिटायरमेंट की तारीख से ही होगा।

अवमानना याचिका पर सख्त रुख

​वर्षों बीत जाने के बाद भी जब कर्मचारियों को उनका बकाया एरियर (Arrear) नहीं मिला, तो थक-हारकर प्रार्थियों ने अदालत में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दायर की। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन ने अब ‘अंतिम अवसर’ प्रदान किया है।

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​अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष सेवा में दिए हैं, उन्हें अपने जायज हक के लिए एक दशक से ज्यादा समय तक भटकने पर मजबूर करना व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

अगली सुनवाई 1 मई को

​कोर्ट ने नगर निगम को भुगतान के लिए एक महीने का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई 2026 को निर्धारित की गई है। यदि इस तिथि तक कर्मचारियों के खातों में पेंशन की राशि नहीं पहुँचती है, तो विभाग के शीर्ष अधिकारियों को अदालत के कठघरे में खड़े होकर जवाब देना होगा।

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