जशपुरनगर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई. कॉलेज, तथा बी.टी.आई. कॉलेज आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है।

इन संस्थाओं के प्राचार्याे-संस्था प्रमुखों एवं छात्रृवित्त प्राभारियों को सूचित किया गया है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रृत्ति के पंजीयन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

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छत्तीसगढ़ में फर्जी शपथ पत्र देकर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली सहायक ग्रेड-3 को डीईओ ने निलंबित कर दिया है।
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विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन, प्रस्ताव, स्वीकृति हेतु तिथि में वृद्धि की गई है।

जिसके अनुसार संस्था में पूर्व में लंबित प्रोपोजल को लॉक कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को प्रेषित करने हेतु 19 अप्रैल 2026 से तिथि में वृद्धि की जा रही है। इसी प्रकार शासकीय संस्था, जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश लॉक करने हेतु 21 अप्रैल तथा जिला कार्याल्य द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषित करने हेतु 23 अप्रैल 2026 तक तिथि में वृद्धि की गई है।

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आदिवासी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।

निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होगें।

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छात्रवृत्ति हेतु पात्रता
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा 2.50 लाख एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा 1 लाख प्रतिवर्ष हो। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण-पत्र और विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम प्रस्तुत करना होगा। पीएफएमएस के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है।

इसलिए सभी विद्यार्थियों को अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर को ही ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रविष्टि करना होगा। साथ ही इस सत्र से संस्थाओं को जीईओ टैगिंग किया जाना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा जीईओ टैगिंग नहीं किया जाएगा, उस संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एनपीएस पोर्टल से ओआरटी प्राप्त करना आवश्यक होगा। नवीन संस्था के संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाना भी अनिवार्य होगा।