रायगढ़। जिले की पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर ठग को धर-दबोचा है। आरोपी के द्वारा अपनी कार में पेट्रोल डलाकर क्यूआर कोड पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशाॅट दिखाकर धोखाधड़ी करता था। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मामले में 31 जुलाई को दर्रामुड़ा स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के संचालक अमित कुमार गुप्ता ने थाना जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पिछले लगभग दो माह के दौरान एक अज्ञात युवक मारुति सुजुकी बलेनो कार से दो बार पेट्रोल पंप पहुंचा। पहली बार 7 जून की रात करीब 10:24 बजे 2,500 तथा दूसरी बार 25 जुलाई की रात 12:09 बजे 3,600 का पेट्रोल भरवाकर उसने क्यूआर कोड से भुगतान करने की बात कही और मोबाइल में फर्जी भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाकर कर्मचारियों को झांसा देते हुए वाहन लेकर फरार हो गया। दोनों घटनाओं में पेट्रोल पंप को कुल 6,100 की ठगी हुई।

रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में धारा 318(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल में लगे सीसीटीवी कैमरों व झलमला टोल प्लाजा सहित अन्य स्थानों के फुटेज का परीक्षण किया।

शिकायतकर्ता एवं कर्मचारियों ने वाहन की विशेष पहचान बताते हुए जानकारी दी कि बलेनो कार की आगे-पीछे की नंबर प्लेट काली पट्टी से ढकी हुई थी, बाएं ओर काले रंग का मिरर कवर, दाहिनी ओर सफेद-काले रंग का मिरर कवर तथा डिक्की के पास क्षतिग्रस्त प्लास्टिक की मरम्मत का निशान था। इन विशिष्ट चिन्हों के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध वाहन सीजी-13-एक्यू-2394 को चिन्हित किया।

पेट्रोल पंप कर्मचारियों से वाहन की शिनाख्त कराने पर पुष्टि हुई कि यही वाहन घटना में प्रयुक्त हुआ था। इसके बाद चालक मयंक शर्मा एवं वाहन स्वामी उसके पिता से पूछताछ की गई।

पूछताछ में चालक मयंक शर्मा (19 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक-2, थाना कोतवाली रायगढ़ ने दोनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की मारुति सुजुकी बलेनो कार एवं उसके दस्तावेज जब्त किए गए। विवेचना में आरोपी द्वारा छलपूर्वक बेईमानी करने का अपराध पाए जाने पर प्रकरण में धारा 318(4) बीएनएस भी जोड़ी गई।

आरोपी मयंक शर्मा को 6 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।