बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडुका की मान्यता और संबद्धता रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा संचालक छत्तीसगढ़ DME के 25 सितंबर 2026 के आदेश के क्रियान्वयन को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने कहा, मान्यता वापस लेने या रद्द करने का अधिकार संबंधित पंजीयन प्राधिकारी के पास है। राज्य सरकार निरीक्षण कर सकती है और कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है, लेकिन अंतिम आदेश जारी नहीं कर सकती।

राज्य के अफसरों के अधिकार को दी थी चुनौती

याचिका की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता कॉलेज प्रबंधन की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता कार्तिक कथूरिया ने दलील दी कि चिकित्सा शिक्षा संचालक ने 25 सितंबर 2026 को संस्थान की मान्यता और संबद्धता रद्द करने का आदेश जारी किया था। याचिका में छत्तीसगढ़ उपचारिका, प्रसविका, सहायक उपचारिका-प्रसविका तथा स्वास्थ्य निरीक्षक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 की धारा 24 का हवाला देते हुए कहा गया कि मान्यता देने या वापस लेने का अधिकार संबंधित पंजीयन प्राधिकारी के पास है।

आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज सकते हैं प्रस्ताव

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा, राज्य के अधिकारी निरीक्षण कर सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं, लेकिन सीधे मान्यता रद्द करने का आदेश जारी करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

राज्य सरकार की ओर इस तरह पेश किया जवाब

राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए उप-महाधिवक्ता आनंद डहरिया ने कहा, मामला मान्यता जारी रखने से संबंधित है और इस पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि विवाद मुख्य रूप से संस्थान और राज्य के बीच का है। इस संबंध में परिषद को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और संबंधित अधिनियम की धारा 24 पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादियों द्वारा जवाब पेश करने के बाद याचिकाकर्ता कॉलेज प्रबंधन को रिज्वाइंडर पेश करने के लिए कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 14 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।