बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर निवासी 21 वर्षीय कुनाल मंगतानी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने 11 से 12 दिसंबर 2024 के बीच हुई हिरासत को अवैध बताते हुए पांच लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। जस्टिस एनके व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर हिरासत को अवैध नहीं कहा जा सकता।

मामला न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की ओर से कुनाल के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धाराओं 170/126 और 135 के तहत शुरू की गई इस्तगासा कार्रवाई से जुड़ा था। मामला एसडीएम सिटी रायपुर की अदालत में पेश हुआ। 11 दिसंबर 2024 को दोपहर करीब 2:50 बजे एसडीएम ने कुनाल की गिरफ्तारी का आदेश दिया और रिहाई के लिए 20 हजार रुपये का बांड तथा इतनी ही राशि के जमानतदार की शर्त रखी।

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याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह 20 हजार रुपये का बांड और जमानतदार पेश करने की स्थिति में नहीं था। उसके अनुसार, उसने 11 दिसंबर को ही व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस पर अगले दिन यानी 12 दिसंबर को विचार किया गया और इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। इसी अवधि की हिरासत को कुनाल ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन बताते हुए पांच लाख रुपये के मुआवजे की मांग का आधार बनाया था।

याचिका में यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी की जानकारी कुनाल की मां को दी गई थी। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि एसडीएम ने परिस्थितियों से संतुष्ट होने के बाद बांड और जमानतदार की शर्त लगाई थी। सरकार के अनुसार, एसडीएम का आदेश न तो अधिकार क्षेत्र से बाहर था और न ही ऐसी स्थिति में बिना निर्धारित शर्त पूरी किए रिहाई का दावा किया जा सकता था।

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हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिकॉर्ड की जांच के दौरान पाया कि 11 दिसंबर को एसडीएम ने बांड और जमानतदार की शर्त वाला आदेश पारित किया था। हालांकि, कुनाल की ओर से दावा किया गया कि उसने उसी दिन व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई के लिए आवेदन दिया था, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि आवेदन वास्तव में 11 दिसंबर को दाखिल किया गया था।

अदालत ने इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि एसडीएम को उसी दिन व्यक्तिगत मुचलके के आवेदन पर विचार करना चाहिए था। डिवीजन बेंच ने कहा कि एक बार एसडीएम ने बांड और जमानतदार की शर्त लगाते हुए आदेश पारित कर दिया था, तो उनके पास उस आदेश को तत्काल वापस लेने या संशोधित करने की कोई स्पष्ट शक्ति रिकॉर्ड में नहीं दिखाई गई।

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हालांकि, बाद में एसडीएम ने परिस्थितियों पर विचार करते हुए शर्त में बदलाव किया और कुनाल को रिहा कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस कार्रवाई को अपने आप में अवैध नहीं माना जा सकता।