बिलासपुर। पेंशन प्रकरण में लापरवाही बतरने के आरोप में राज्य शासन ने मुंगेली जिले के पूर्व प्रभारी डीईओ व वर्तमान में सहायक संचालक संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बिलासपुर को निलंबित कर दिया है।

राज्य शासन एतद द्वारा एलपी.डाहिरे तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुंगेली (वर्तमान में सहायक संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर) को पेंशन प्रकरणों में लापरवाही, न्यायालयीन निर्देशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

निलंबन अवधि में डाहिरे का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बिलासपुर नियत किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोंड़ेंगे।

निलंबन अवधि में डाहिरे को मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।