कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत मकान बनाने के नाम पर हितग्राहियों से रकम लेने और निर्माण अधूरा छोड़ने के मामले सामने आए हैं।

बोड़ला विकासखंड के ग्राम दुलदुला में तीन हितग्राहियों से कुल 2 लाख 40 हजार रुपये लेने के बावजूद आवास निर्माण पूरा नहीं करने के आरोप में पुलिस ने ठेकेदार शेख निजामुद्दीन उर्फ निक्की खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी पूर्व सरपंच का पति बताया गया है।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला ग्राम दुलदुला, ग्राम पंचायत बेंदा का है। यहां विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के हितग्राही राजिम धुर्वे, उनके बड़े भाई सोनेलाल धुर्वे और पड़ोसी छिरवैया धुर्वे के नाम पर प्रधानमंत्री जनमन आवास स्वीकृत हुए थे। शिकायत के अनुसार, आवास निर्माण की जिम्मेदारी ठेकेदार शेख निजामुद्दीन ने ली थी।

आरोप है कि ठेकेदार ने तीनों हितग्राहियों से पहली किस्त के 40-40 हजार रुपये और दूसरी किस्त के 60-60 हजार रुपये प्राप्त किए। इस तरह प्रत्येक हितग्राही से 80 हजार रुपये और तीनों से कुल 2 लाख 40 हजार रुपये लिए गए। इसके बावजूद आवास निर्माण पूरा नहीं किया गया।

हितग्राहियों का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी, तो पैसे भी नहीं लौटाए गए। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। मामले में चिल्फी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने और रकम लेने से जुड़े मामलों में अब तक तीन ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।

ग्राम आमानारा निवासी बैसाखू बैगा की शिकायत पर तरेगांव जंगल थाने में ठेकेदार तुमेश गोड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं, ग्राम राजाढ़ार निवासी देवसिंह की शिकायत पर चिल्फी थाने में ठेकेदार कुमार मेरावी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तीसरा मामला ग्राम दुलदुला के तीन हितग्राहियों की शिकायत से जुड़ा है।

इन तीनों मामलों में कुल 7 लाख 49 हजार रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस संबंधित शिकायतों के आधार पर मामलों की जांच कर रही है।