कांकेर । 30 अक्टूबर 2026| छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांव के तत्कालीन सरपंच शंभूनाथ सलाम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। DMF मद से स्वीकृत दो पुलिया निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रशासन ने 30 लाख रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी पखांजूर द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत बड़गांव में दो नग 4 मीटर स्पान पुलिया निर्माण के लिए 15-15 लाख रुपये, कुल 30 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे।

आरोप है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद दोनों पुलिया का निर्माण कार्य अधूरा अथवा प्रारंभ नहीं किया गया, जबकि शासकीय राशि का आहरण कर लिया गया।

30 लाख जमा करो, वरना जेल की कार्रवाई!

प्रशासन ने तत्कालीन सरपंच को 5 नवंबर 2026 को उपस्थित होकर 30 लाख रुपये जमा करने और रसीद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं करने अथवा अनुपस्थित रहने पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92(2) के तहत सिविल जेल भेजने की कार्रवाई की जा सकती है।

अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

इस पूरे मामले ने पंचायतों में DMF की राशि के उपयोग और निर्माण कार्यों की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर 30 लाख रुपये खर्च होने के बाद भी दोनों पुलिया का निर्माण क्यों नहीं हुआ? सरकारी राशि कहां खर्च की गई? इन सवालों का जवाब जांच और संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण से ही सामने आएगा।

 

NPG.News ने प्रमुखता से चलाई थी खबर  

CG News: भारी बारिश हुई तो आई याद: दो पुलिया छह महीने से अधूरी, जनपद पंचायत सीईओ ने सरपंच व सचिव को नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी