Madhya Pradesh
MP News : लोक शिक्षण संचालनालय के आसपास शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Join WhatsApp Group यहाँ क्लिक करे
MP News : भोपाल/लोक शिक्षण संचालनालय के आसपास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त जोन-2, नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 अंतर्गत धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश 21 जुलाई 2025 से आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश लोक शिक्षण संचालनालय परिसर से जुड़ने वाले चेतक ब्रिज रोड तक क्रियाशील रहेगा। यह आदेश आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए जारी किया गया है।
आदेश के जरिये लोक शिक्षण संचालनालय के आसपास होने वाले धरना प्रदर्शनों को रोकने में मदद मिलेगी।
यह आदेश भारतीय पुलिस सेवा के डॉ. संजय कुमार अग्रवाल, विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त जोन-2, नगरीय पुलिस भोपाल के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।




