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PF क्लेम से पहले कर लें KYC अपडेट, नहीं तो अटक सकता है आपका पैसा

दिल्ली।अगर आपका पीएफ (Provident Fund) खाता है और आपने अभी तक KYC अपडेट नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए।epfo ने साफ किया है कि KYC अधूरा या गलत होने पर PF क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। खासकर जब नाम, जन्मतिथि या जेंडर की जानकारी के आधार डेटा से मेल नहीं खाती, तो दिक्कत तय है।

ऐसे में बेहतर है कि आप समय रहते अपनी KYC डिटेल्स अपडेट कर लें, ताकि भविष्य में पैसा निकालते समय किसी तरह की परेशानी न हो। अच्छी बात यह है कि अब आप यह काम घर बैठे ऑनलाइन भी आसानी से कर सकते हैं।

PF KYC अपडेट करने के लिए पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करें। लॉगिन के बाद ‘Manage’ सेक्शन में जाकर ‘Modify Basic Details’ विकल्प चुनें। यहां आपको आधार के अनुसार सही नाम, जन्मतिथि और जेंडर भरना होगा। सिस्टम इन डिटेल्स को UIDAI से ऑटो वेरिफाई करेगा।

इसके बाद ‘Update Details’ पर क्लिक करते ही आपका अनुरोध ‘Pending for Employer Approval’ में चला जाएगा। यानी आपके नियोक्ता (Employer) को इसे ऑनलाइन अप्रूव करना होगा। जैसे ही मंजूरी मिलती है, आपकी KYC अपडेट हो जाएगी।

हालांकि, बैंक डिटेल्स अपडेट करने के लिए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी नहीं होती। यदि आपका UAN एक्टिव है और आधार लिंक है, तो ‘Manage KYC’ सेक्शन में जाकर आप खुद ही अपना बैंक अकाउंट और IFSC कोड अपडेट कर सकते हैं। लेकिन नाम, DOB और जेंडर जैसे बेसिक बदलावों के लिए नियोक्ता की स्वीकृति अनिवार्य है।

ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका आधार UAN से लिंक होना चाहिए और आपके पास आधार, PAN तथा बैंक पासबुक की जानकारी तैयार होनी चाहिए। KYC अपडेट का स्टेटस आप ‘Digitally Approved KYC’ सेक्शन में जाकर ट्रैक कर सकते हैं।

किसी भी तरह की सहायता के लिए EPFO की हेल्पलाइन 1800 118 005 पर संपर्क किया जा सकता है।

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