Transfer Policy 2025/भोपाल।मध्य प्रदेश शासन ने राज्य और जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2025 जारी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार यह स्थानांतरण नीति मध्य प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा और मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

इस स्थानांतरण नीति से हटकर किए जाने वाले तबादलों के प्रकरणों में मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे। प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण करने की प्रक्रिया 1 मई से 30 मई तक की अवधि के बीच संपन्न की जाएगी।शेष समय सामान्य स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेंगे।

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प्रतिबंधित अवधि में विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण नीति के बिंदु क्रमांक 9 के अनुसार कर सकेंगे। इन निर्देशों के अधीन जिला संवर्ग के कर्मचारियों का और राज्य संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जाएगा।

आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभाग अध्यक्ष और शासकीय उपक्रमों और संस्थानों में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्थानांतरण आदेश समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी होंगे।Transfer Policy 2025

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राज्य संवर्ग के शेष सभी प्रथम श्रेणी अधिकारी और द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियां के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर आदेश विभागीय भारसाधक मंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग के द्वारा किए जाएंगे।Transfer Policy 2025

एक अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच जिन अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा .लेकिन आवश्यकता होने पर समन्वय में मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेने के बाद ही उपरोक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।Transfer Policy 2025

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