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Teacher suspend: दहेज और फर्जी शपथ-पत्र के आरोप में लेक्चरर सस्पेंड, शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई

Teacher suspend: सवाई माधोपुर।शिक्षा विभाग ने दहेज लेने और नौकरी जॉइनिंग के समय गलत शपथ-पत्र देने के आरोप में राजनीति विज्ञान के स्कूल लेक्चरर दीपक कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनकी पत्नी की शिकायत और विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है।

मामला कुंडेरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां लेक्चरर की पत्नी वंदना शर्मा ने 10 जुलाई 2025 को दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। यह प्रकरण फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने भी आंतरिक जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान आरोपों को गंभीर मानते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने 9 अप्रैल को दीपक कुमार शर्मा के निलंबन के आदेश जारी किए। विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि लेक्चरर ने नियुक्ति के समय दिए गए शपथ-पत्र में गलत जानकारी दी थी।

सरकारी सेवा में नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों को यह घोषणा करनी होती है कि उन्होंने विवाह में दहेज नहीं लिया है।

दीपक कुमार शर्मा ने 1 मार्च 2024 को जॉइनिंग के समय दिए गए शपथ-पत्र में दावा किया था कि उन्होंने 3 मई 2023 को हुई शादी में दहेज नहीं लिया, लेकिन जांच में यह दावा संदिग्ध पाया गया, जिसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया।

बताया गया है कि दीपक कुमार शर्मा झालावाड़ जिले के भवानीमंडी स्थित एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ थे। निलंबन के बाद उनका मुख्यालय चूरू में संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया गया है और उन्हें बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

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