Teacher Suspend।जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के शासकीय प्राथमिक शाला तेलीपारा (डोंगाकोहरौद) से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित शाला के प्रधान पाठक भुवनेश्वर कौशिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है।

कलेक्टर के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पामगढ़ द्वारा मामले की स्थलीय जांच की गई। बीईओ द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन और सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वायरल साक्ष्यों के आधार पर प्रधान पाठक का आचरण गंभीर कदाचार की श्रेणी में पाया गया।

जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रधान पाठक भुवनेश्वर कौशिक का कृत्य ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965’ के नियम-3 के सर्वथा विपरीत पाया गया है।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नवागढ़ किया गया अटैच—- इसी आधार पर ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966’ के नियम-9 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका आधिकारिक मुख्यालय ‘विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय, नवागढ़’ तय किया गया है। नियमानुसार निलंबन काल में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते (Subsistence Allowance) की पात्रता होगी।